Pradhan Mantri Jan-Dan Yojna

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प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

Pradhan Mantri Jan-Dan Yojna

माननीय प्रधान मंत्री ने प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करते हुए व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई बचत बैंक खाता न हो वह बिना किसी न्यूनतम शेष की आवश्यकता के एक खाता खोल सकता है तथा यदि वह स्व-प्रमाणित करता है कि उसके पास बचत खाता खोलने के लिए अपेक्षित अधिकारिक रूप से वैध कोई भी दस्तावेज नहीं है तो एक छोटा खाता खोल सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच के विस्तार के लिए देश के 6 लाख से अधिक सभी गांवों को 1.59 लाख उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में बांटा गया था, प्रत्येक एसएसए में 1000 से 1500 परिवार होते हैं तथा 1.26 लाख एसएसए जिनमें कोई बैंक शाखा नहीं है, शाखा-रहित बैंकिंग के लिए बैंक मित्र तैनात किए गए थे।

इस प्रकार, पीएमजेडीवाई में बैंक सुविधा से वंचित व्याक्तियों को बैंकिंग सेवाओं की सहज उपलब्धता तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के जरिए वित्तिय उत्पादों के बारे में जागरूकता सृजित करने की व्यवस्थाई की गई है। इसके अलावा, उन्हें एक रूपे-डेबिट कार्ड प्राप्त होता है, जिसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी होता है तथा छ: माह के संतोषजनक खाता परिचालन इतिवृत्तर के आधार पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 09 मई, 2015 को शुभारंभ की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए सभी पात्र खाताधारक अपने बैंक खातों के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा कवर तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं को गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना में यह अनुमान लगाया गया था कि देश में 24.67 करोड़ परिवारों में से 14.48 करोड़ (58.7%) परिवारों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता थी। योजना के प्रथम चरण में योजना के आरंभ किए जाने के एक वर्ष के भीतर बैंक खाता खोलकर इन परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 26 जनवरी, 2015 तक वास्तविक उपलब्धि 12.55 करोड़ थी। 27.03.2019 की स्थिति के अनुसार, खातों की संख्या बढ़कर 35.27 करोड़ हो गई। इसके अलावा, वर्ष 2011 में केवल 0.33 लाख एसएसए में बैंकिंग सुविधा थी तथा शाखा रहित एसएसए में 1.26 लाख बैंक मित्रों के जरिए पूरे ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया था। इसका समावेशी पहलू इस तथ्य से स्पष्ट है कि PMJDY खातों में से 20.90 करोड़ (60%) खाते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 18.74 करोड़ (53% से अधिक) खाताधारक महिलाएं हैं।

PMJDY खाते के जमा आधार में समय के साथ विस्तार हुआ है। दिनांक 27.03.2019 की स्थिति के अनुसार PMJDY खाते में जमा राशि 96,107 करोड़ रुपए थी। प्रति खाते औसत जमा राशि जो मार्च, 2015 में 1,064 रुपए थी, मार्च, 2019 में बढ़कर 2,725 रुपए हो गई।

बैंक मित्र नेटवर्क में भी सुदृढ़ता आई तथा इसके प्रयोग में वृद्धि हुई। बैंक मित्र द्वारा परिचालित आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के आधार पर प्रति बैंक मित्र औसत लेन-देन जो वर्ष 2014 में 52 था वह वर्ष 2016-17 में आठ गुना से ज्या़दा बढ़कर 4,291 हो गया।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

PMJJBY बैंक खाताधारक 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति दी हो। 2 लाख रुपए का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज है। इसका प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष है, जो अभिदाता द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज के लिए 31 मई या उससे पूर्व उनके बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है। इस योजना का प्रस्ताव जीवन बीमा निगम तथा अन्य जीवन बीमाकर्ता, जो इस प्रयोजन से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्ती करके तथा बैंकों से समझौता करके इन्ही शर्तों पर इस उत्पाद का प्रस्ताव करने के लिए इच्छुक हों, द्वारा किया जाता है। 30 जून, 2022 की स्थिति के अनुसार, बैंकों द्वारा सूचित संचयी समग्र नामांकन के अनुसार PMJJBY के अंतर्गत कवरेज 13.11 करोड़ है, जो पात्रता के सत्यापन के अध्यधीन है। PMJJBY के अंतर्गत कुल 6,21,372 दावे पंजीकृत किए गए थे जिनमें से 5,92,192 दावों का संवितरण कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए योजना में शामिल होने से स्वत: आहरण समर्थन को 31 मई या उससे पहले अपनी सहमति प्रदान करते हैं, वार्षिक नवीनीकरण आधार पर उपलब्ध है। आधार, बैंक खातों के लिए प्राथमिक KYC होगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रूपये है। खाताधारक के बैंक खाते से ‘स्वत: आहरण’ सुविधा के जरिए एक किस्त में 20 रुपये की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जानी है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों या किसी अन्य साधारण बीमा कंपनी द्वारा जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ इन्हीं शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन तथा सहमति से उत्पााद की पेशकश करने को इच्छुक है, पेशकश की जा रही है। PMSBY के अंतर्गत कुल 1,26,505 दावों में से 1,00,052 दावों का संवितरण किया गया है

अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को आरंभ की गई थी। एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और चयनित पेंशन राशि के आधार पर अभिदान अलग अलग होता है। अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पर गारंटीशुदा न्यूनतम मासिक पेंशन 1000/- रूपये या 2000/- रूपये या 3000/- रूपये या 4000/- रूपये या 5000/- रूपये प्राप्त होगी। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं को मासिक पेंशन उपलब्ध होगी, और उसके पश्चात् उसके पति/पत्नि को प्राप्त होगी और उनकी मृत्यु के पश्चाात्, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित समग्र पेंशन अभिदाता के नामिती को वापस कर दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटीशुदा होगी अर्थात् यदि अभिदान के आधार पर संचित समग्र निधि निवेश पर अनुमानित रिटर्न की तुलना में कम है और न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्ता राशि के लिए वित्तप पोषण करेगी। वैकल्पिक रूप से निवेश पर प्राप्त रिटर्न अधिक है तो अभिदाता को बढ़े हुए पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त होंगे।

अभिदाता की असामयिक मृत्यु होने पर, सरकार ने अभिदाता के पति/पत्नि को अभिदाता के एपीवाई खाते में शेष बची अवधि के लिए, जब तक कि मूल अभिदाता 60 वर्ष की आयु पूरी न हो जाए, तब तक का विकल्प देने का निर्णय लिया है। अभिदाता का पति/पत्नि अभिदाता के समान ही उसके पति/पत्नि की मृत्यु तक उसी पेंशन राशि को प्राप्त करने का हकदार होगा। अभिदाता और उसके पति/पत्नि दोनों की मृत्यु के पश्चात्, अभिदाता का नामिती अभिदाता के 60 वर्ष तक की आयु तक संचित पेंशन लाभ को प्राप्त‍ करने का हकदार होगा। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत 6860.30 करोड़ रूपये के कुल पेंशन लाभ के साथ 149.53 लाख कुल अभिदाता नामांकित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

योजना 8 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत उप-योजना ‘शिशु’ के तहत 50,000 रूपये तक का ऋण, उप-योजना ‘किशोर’ के तहत 50,000 रूपये से 5.0 लाख रूपये तक का ऋण, और उप-योजना ‘तरुण’ के तहत 5.0 लाख रूपये से 10.0 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। इन उपायों का लक्ष्य उन युवा, शिक्षित या कुशल कामगारों का विश्वा्स बढ़ाना है जो अब प्रथम पीढ़ी उद्यमी बनने की आकांक्षा पूरी कर सकेंगे, वर्तमान लघु व्यवसायों का भी सक्रिय विस्तार करने में सक्षम होंगे। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 5.99 करोड़ खातों में 3,21,722 करोड़ रूपये (142,345 करोड़ रूपये – शिशु, 104,386 करोड़ रूपये – किशोर और 74,991 करोड़ रूपये – तरुण श्रेणी) संवितरित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना (PMVVY)

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) का शुभारंभ अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की ब्‍याज आय में भविष्‍य में होने वाली कमी के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ तथा उन्‍हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए किया गया था। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्‍यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और यह योजना अभिदान के लिए 31 मार्च, 2023 तक खुली है।

PMVVY में 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में 7.40% प्रतिवर्ष के प्रतिलाभ का प्रस्‍ताव किया गया है। इसके बाद के वर्षों में इस स्‍कीम के परिचालन में रहने पर इस अवसीमा की समाप्ति पर इस स्‍कीम का नए सिरे से मूल्‍यांकन करके 7.75% की अधिकतम सीमा के तथा वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) प्रतिलाभ की लागू दर के अनुरूप वित्‍तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रतिलाभ की सुनिश्चित दर का वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान ग्राहक द्वारा दिए गए विकल्‍प के आधार पर मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर किया जाता है। योजना के अंतर्गत न्‍यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए न्‍यूनतम खरीद मूल्‍य 1,62,162 रुपये तथा 9,250 रुपए की प्रतिमाह पेंशन राशि प्राप्‍त करने के लिए अधिकतम खरीद मूल्‍य 15 लाख रुपए प्रति वरिष्‍ठ नागरिक है।

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