अंतिम तिथि से पहले भर ले Incom Tax Return और पेनाल्टी से बचे

Ishwar Chand
9 Min Read

Incom Tax Return की अंतिम तिथि

31 जुलाई 2023 को एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है या अगर आप Income Tax Return भरते हैं और अभी तक आपने नहीं भरा तो बिना देरी किए जल्दी से भर ले 31 जुलाई 2023 को बाद में लेट फीस लग जाएगी। देरी होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक 22 मिलियन (2.2 करोड़) करदाता ITR File कर चुके हैं

WhatsApp Group Card
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Card
Telegram Channel Join Now
Income Tax Return

Income Tax Return क्या है?

Income Tax Return एक वित्तीय दस्तावेज़ है जिसमें एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा उनकी आय का विवरण और संबंधित वित्तीय लेनदेन का विवरण होता है। यह दस्तावेज आम तौर पर निर्धारित वित्तीय वर्ष (फिनेंशियल यीर) के अंत में सरकारी नियमों और नियमितियों के अनुसार जमा किया जाता है। यह स्वीकार्य वित्तीय कार्यवाही है, जो आम तौर पर जीवनाय, व्यापार या किसी अन्य स्रोत से हुई आय के आधार पर की जाती है।

Income Tax Return को संलग्न किया जाना चाहिए वित्तीय वर्ष के अंत तक और यह विभिन्न जानकारियों को शामिल करता है, जैसे:

  1. व्यक्तिगत जानकारी: इसमें व्यक्ति का नाम, पता, पैन नंबर (यदि हो), जाति, लिंग, आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए अन्य पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड नंबर) शामिल होते हैं।
  2. आय का विवरण: इसमें सालाना आय का विवरण होता है, जो व्यक्ति किसी भी स्रोत से प्राप्त करता है, जैसे वेतन, ब्याज, किराया, व्यापार, निवेश, बैंक व्याज आदि।
  3. छूट और अनुदान: यह शामिल किए जाते हैं जिन्हें व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान छूट या अनुदान के तहत प्राप्त करता है, जैसे निवेशक के लिए निवेश छूट या शिक्षा ऋण छूट।
  4. लेनदेन: यह व्यक्ति के बैंक खातों, निवेशों और अन्य वित्तीय लेनदेनों का विवरण प्रदान करता है।
  5. आयकर का भुगतान: यह आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए करों का विवरण शामिल करता है।
  6. संपत्ति और ऋण: यह व्यक्ति के पास संपत्ति और ऋणों का विवरण प्रदान करता है।
Read More  कौन हैं भजन लाल शर्मा? | Bhajanlal Sharma | Election 2023

Income Tax Return को भरना क्यों जरूरी है?

  1. आय के ऊपर आयकर निर्धारित होने पर।
  2. आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित छूट और छूट भी लाभ का दावा करने के लिए।
  3. आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न लाभ और निवेश विकल्पों का लाभ उठाने के लिए।

Income Tax Return भरने के लिए विभिन्न विधियां उपलब्ध होती हैं, जैसे कि फार्म आयटीआर (ITR) 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, आदि, जो व्यक्ति के आयकर ग्रुप और स्रोत के आधार पर अलग-अलग होते हैं। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को संभालने में मदद करना है और साथ ही सरकार को व्यक्तियों द्वारा घोषित आय की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है ताकि वे आयकर का नियमित भुगतान कर सकें।

Income Tax Return भरने के लिए अक्सर व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के अंत तक इनकम टैक्स विभाग के निर्धारित प्रारूपों और नियमों के अनुसार रिटर्न भरना पड़ता है। इसके द्वारा व्यक्ति द्वारा किये गए आय का विवरण और करों का भुगतान करने का विवरण आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। यह सरकारी नियमों का पालन करने और सरकार को उचित धनराशि वसूल करने में मदद करता है।

आपके द्वारा प्राप्त किए गए संबंधित कर नियमों और नियमिताओं के आधार पर, आपको अपने देश और आयकर विभाग के निर्देशों के अनुसार Income Tax Return भरना चाहिए। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप अपने वित्तीय सलाहकार या आयकर पेशेवर से संपर्क करें ताकि वे आपको आपके विशेष परिस्थितियों के अनुसार सही और समझदारीपूर्वक निर्देश दे सकें।

Income Tax Return फॉर्म क्या होता है?

Income Tax Return एक ऐसा फॉर्म होता है जिसका उपयोग व्यक्ति या निकाय (जैसे कंपनियां) की आय को रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी कमाई (आय) और उससे हुई कटौतियों (डिडक्शन) की जानकारी सरकारी नियमानुसार देता है और सरकार को उसी के आधार पर उस व्यक्ति या निकाय के खिलाफ कर लगाने का अधिकार होता है। Income Tax Return भरने के लिए समय-समय पर सरकारी निर्धारित तिथियां निर्धारित की जाती हैं, जिसका पालन करके व्यक्ति अपनी आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को व्यक्तियों और निकायों की आय का अनुमान लगाने और उसके आधार पर उचित कर लगाने के लिए होता है।

Read More  Vishnu Deo Sai Biography | कौन है विष्णुदेव साय? जो बने छत्तीसगढ़ के नए CM 2023

आयकर रिटर्न भरने के लिए व्यक्ति को अपनी कमाई, संपत्ति, लिया गया ऋण, बचत और निवेश, आयकर बचाने के लिए की गई निवेश इत्यादि की जानकारी देनी होती है। इसके आधार पर, सरकार निर्धारित आयकर दरों के अनुसार व्यक्ति को आयकर भुगतान करना होता है। Income Tax Return भरने का दायित्व भारतीय आयकर विभाग के तहत होता है और यह सालाना रूप से भरा जाता है। इसमें व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का पर्याप्त अंदाजा लगाया जा सकता है और इसे आसानी से इनटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भरना भी संभव होता है।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि कौन-कौन सी है?

  1. इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या जिनके अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।
  2. जिनके बिजनेस अकाउंट बुक्स ऑडिट करने की जरूरत है उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है।
  3. जो अंतरराष्ट्रीय बिजनेस में लेनदेन या स्पेसिफिक घरेलू लेनदेन वाले हैं उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर 2023 लास्ट डेट दी गई है।
  4. रिवाइज आईटीआर और बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।

आईटीआर लेट फीस और पेनाल्टी

यदि टैक्सपेयर्स निर्धारित समय पर अपना आईटीआर नहीं भरते हैं तो आईटीआर (Income Tax Return) लेट फीस और पेनाल्टी भारतीय आयकर विभाग द्वारा निर्धारित दंड एवं शुल्क हैं। ये नियम भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित किए गए हैं।

लेट फीस और पेनाल्टी Income Tax Return भरने के अंतिम तिथि (जिसे आम भाषा में आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख कहते हैं) से बाद में आपके द्वारा रिटर्न फाइल करने पर लगाए जाते हैं। ये फीस और पेनाल्टी स्थायी रूप से बढ़ती हैं, ताकि लोग अपने रिटर्न को जल्दी से जल्दी भर सकें।

Read More  New Telecom Bill 2023: मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बदल जाएंगे नियम, जानिए फ़ायदे और नुक़सान

लेट फीस: लेट फीस वित्तीय वर्ष के अंत तक आयकर रिटर्न न भरने पर लगाई जाती है। इस लेट फीस की दर नियमों के अनुसार अलग-अलग होती है और आयकर विभाग द्वारा स्थानीय प्रकार से निर्धारित की जाती है।

पेनाल्टी: अगर आप अपने आयकर रिटर्न को समय पर नहीं भरते हैं, तो आपको विलंब धारा 234F के तहत पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। यह पेनाल्टी निम्नलिखित रूप में होती है:

  • जब रिटर्न न समय पर भरा हो और आपकी आय ₹5 लाख से कम है, तो पेनाल्टी ₹1,000 हो सकती है।
  • जब रिटर्न न समय पर भरा हो और आपकी आय ₹5 लाख से अधिक है, तो पेनाल्टी ₹5,000 हो सकती है।
  • Income Tax Return न भरने पर पेनाल्टी की दर कम से कम ₹1,000 या ₹5,000 होगी, जिसमें से जो अधिक होगी वह लागू होगी।

जब तक रिटर्न भरा नहीं जाता है, तब तक ब्याज भी बनता रहता है जिसे जब आप रिटर्न भरते हैं, विलंब धारा 234A के तहत भुगतान किया जाना पड़ता है। इसलिए, यदि आपके पास कोई आय है और आपको आयकर रिटर्न भरना है, तो आपको नियमित रूप से अपने Income Tax Return को समय पर भरना चाहिए ताकि आप लेट फीस और पेनाल्टी से बच सकें।

Telegram Channel Card
Telegram Channel Join Now
WhatsApp Group Card
WhatsApp Group Join Now
Share This Article